संस्थान द्वारा गठित अनुसंधान परिषद एक आंतरिक समीक्षा समिति है और इसकी अध्यक्षता संस्थान के निदेशक/प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाती है । यह सभी चालू अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करता है और संस्थान स्तर पर नए परियोजना प्रस्तावों की अवधारणा नोट की समीक्षा करने के लिए एक निकाय के रूप में कार्य करता है । हर 3 महीने में एक बार या आवश्यकता के अनुसार विशेष आर.सी. बैठकें आयोजित की जाती हैं । नए तैयार किए गए परियोजना संकल्प नोट (कॉन्सेप्ट नोट्स) की अनुसंधान परिषद द्वारा पूरी तरह से समीक्षा की जाती है ताकि प्रस्तावों की सिफारिश/संशोधन या अस्वीकार किया जा सके । अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित संकल्पना नोट्स फिर अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी, के.रे.बो., बेंगलूर को प्रस्तुत किए जाते हैं । सक्षम प्राधिकारी, के.रे.बो. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संकल्पाना नोट्स को पूर्ण परियोजनाओं में बनाया जाएगा ।
1. संस्थान और इसकी अधीनस्थ इकाइयों की समग्र अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समीक्षा करना ।
2. क्षेत्र विशिष्ट रेशम उत्पादन में वांछित सुधार लाने के लिए संस्थान के अधिदेशित क्षेत्रों में रेशम उद्योग की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना ।
3. प्रस्ताव के पीछे के तर्क, प्रस्तावित उद्देश्यों, उनकी प्रासंगिकता, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की संभावना के संदर्भ में नई शोध परियोजनाओं पर संकल्पना नोट्स के रूप में विचार करना; अपेक्षित आउटपुट की उपयोगिता; कार्य योजना, कार्यप्रणाली,आदि।
4. चल रहे और समाप्त अनुसंधान परियोजनाओं की उनके उद्देश्यों/लक्ष्यों और लक्ष्यों के संदर्भ में समीक्षा करना ।
5. लक्ष्य के सापेक्ष संस्थान और उसकी इकाइयों के विस्तार संचार कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना ।
6. लक्ष्य के सापेक्ष संस्थान और इसकी इकाइयों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीटी) कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना ।
7. समिति की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक द्वारा की जाती है तथा संस्थान के समस्त वैज्ञानिक इसके सदस्य होंगे । निदेशक की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता संस्थान के वरिष्ठतम् वैज्ञानिक द्वारा की जा सकती है ।
8. आर.सी. बैठकों के लिए कार्यसूची और व्याख्यात्मक टिप्पणी सभी प्रासंगिक सूचनाओं जैसे पिछली बैठक के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई, पिछली बैठक के कार्यवृत्त, समाप्तू परियोजनाओं की सूची, चल रही परियोजनाओं की सूची, प्रगति के साथ निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-2) के अनुसार समाप्त और चल रही परियोजनाओं आदि की स्थिति सहित सावधानी से तैयार किया जाना चाहिए ।
9. अन्य अनिवार्य गतिविधियों की प्रगति जैसे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, विस्तार संचार कार्यक्रम (ईसीपी), सीबीटी के तहत प्रशिक्षण, राजस्व सृजन, कीट और रोग सर्वेक्षण, शोध पत्र/लोकप्रिय लेख/प्रकाशित पांडुलिपियां और व्याख्यात्मक नोट आदि भी कार्ससूची में प्रस्तुत किए जाएं ।
10. आर.सी. बैठकों के हस्ताक्षरित/अनुमोदित कार्यवृत्त को टिप्पणियों और निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों के बीच परिचालित किया जाना है और सक्षम प्राधिकारी, के.रे.बो., बेंगलूर को भी सूचित किया जाना है ।
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